Indore Lok sabha Election 2024: नईदुनिया प्रतिनिधि, इदौर। लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे के बाहर ही प्रत्याशियों द्वारा मतदान टेबलें लगाई जा सकेंगी। इसके लिए प्रत्याशियों को स्थानीय निकायों, पंचायतों से अनुमति लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को मांगे जाने पर लिखित अनुमति पुलिस या निर्वाचन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। उम्मीदवारों द्वारा इन निर्वाचन बूथों का इस्तेमाल केवल गैर सरकारी पहचान की पर्चियां जारी करने के लिए किया जा सकेगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार मतदान केंद्र के 200 मीटर के बाहर अपने एजेंट के लिए तिरपाल के नीचे एक मेज एवं दो कुर्सी रख सकेंगे। इन मेज के बाहर आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केंद्र होने की स्थिति में भी ऐसे परिसरों से 200 मीटर की दूरी पर मतदान केंद्रों के लिए एक उम्मीदवार का एक ही बूथ बनाया जाएगा। बूथों पर कनात नहीं लगाई जा सकेगी। केवल धूप या वर्षा से बचने के लिए एक छतरी या त्रिपाल का टुकड़ा लगाया जा सकेगा। बूथ बनवाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को लिखित रूप में रिटर्निग आफिसर को उन मतदान केंद्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी होगी, जहां बूथ स्थापित करवाए जाने हैं।
प्रत्याशियों के बूथों पर भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को भी अनुमति नहीं दी जाएगी, जो मतदान कर चुके है। बूथों पर बैठे व्यक्ति मतदान केन्द्रों पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी तरह की रुकावट नहीं डालेंगे। निर्देशों का उल्लंघन अत्यधिक गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार
प्रत्याशी और उनके अभिकर्ताओं के विरुद्ध कानून के अधीन कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा बूथों को हटा दिया जाएगा।
