नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। इसके साथ ही नाम निर्देशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। 25 अप्रैल तक अभ्यर्थी नामांकन जमा कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी और 29 अप्रैल तक नाम वापसी का अवसर मिलेगा।
नामांकन पत्र कलेक्टर कार्यालय में बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन ने कर ली है। प्रत्याशियों को पांच चेकिंग काउंटर से होकर गुजरना होगा। मतदाता सूची वेरिफिकेशन के लिए आठ काउंटर भी लगाए जाएंगे।.jpg)
इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लिए 13 मई को मतदान होगा। जिले की आठ विधानसभा क्षेत्रों के 2397 मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न कराया जाएगा।इंदौर जिले की महू विधानसभा क्षेत्र के मतदाता धार लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान करेंगे। यहां पर 280 पोलिंग बूथ बनाए गए है।
18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही अभ्यर्थी नामांकन जमा कर सकेंगे। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को नामांकन की प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए बैठक आयोजित कर जानकारी दी जा चुकी है।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार नामांकन जमा करने वाले अभ्यर्थी को नामांकन से पहले नया बैंक खाता खुलवाना होगा। यह खाता नामांकन जमा करने के एक दिन पूर्व खुलवाना अनिवार्य होगा। इसी खाते से अभ्यर्थियों को सभी तरह के चुनावी खर्च करने होंगे।खर्च की जानकारी भी निर्वाचन आयोग के व्यय लेखा टीम को देना होगी।
कलेक्टर कार्यालय स्थित कक्ष नंबर 101 के बोर्ड रूम में प्रत्याशियों के नामांकन लिए जाएंगे।यहां नामांकन जमा करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नामांकन जमा करते समय रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। यहां पर आवेदन देने, राशि जमा करने बैंक अकाउंट, मतदाता सूची वेरिफिकेशन, नामांकन फार्म की जांच आदि के काउंटर लगाए गए है।
नामांकन पत्र जमा के साथ ही अभ्यर्थी को तीन माह के भीतर निकाले गए 40 फोटो देने होंगे।यह फोटो 2 सेंटीमीटर और ढाई सेंटीमीटर के आकार के होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन में अपराधों की संख्या और उनकी जानकारी भी भरनी होगी, वहीं न्यायालय में चल रहे प्रकरणों का भी उल्लेख करना होगा।इसके साथ शपथ पत्र भी जमा किया जाएगा। इसमें चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा।
शपथ पत्र के दौरान रैली और जुलूस निकालने वाले प्रत्याशियों को इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेना होगी। कलेक्टर कार्यालय 100 मीटर के दायरे में भीड़ या रैली आने पर प्रतिबंध रहेगा। अंदर प्रत्याशी और उनके अधिकृत प्रत्याशी ही प्रवेश कर सकेंगे। रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में पांच व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति रहेगी।
