MP News: 'आसान नहीं होगा गवाहों को धमका कर…', क्रिमिनल लॉ में हुए बदलाव पर बोले डिप्टी सीएम – ABP न्यूज़

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Jagdish Devda On New Criminal Law: देश में लागू अंग्रेजों के काननू में बदलाव किया गया है. आज से धाराएं बदल गई है. अब हत्या पर 302 नहीं, बल्कि 103 धारा लगेगी, जबकि दुष्कर्म की धारा 376 के स्थान पर 64 होगी. धाराओं में हुए बदलाव के बाद अब गवाहों को धमका कर समझौता करना आसान नहीं होगा, पुलिस जांच में हर कदम पर वीडियो रेकार्डिंग भी होगी. धाराओं में हुए बदलाव पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने एबीपी से बात करते हुए धाराओं में हुए बदलाव को स्वागत योग्य बताया है.
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में बहुत लंबे समय तक मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ, इसके बाद यह परिवर्तन हुआ है. यह स्वागत योग्य है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह अमित शाह को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने मंथन कर, कोशिश करने के बाद यह बदलाव किया है. इसका आम जनता को भी लाभ होगा. इसी तरह एडीजी जयदीप प्रसाद ने भी एबीपी से चर्चा में कहा कि कानून हुए परिवर्तन से आम लागों को राहत मिलेगी.  
धाराओं में हुए बदलाव पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोले, बदलाव स्वागत योग्य @ABPNews @abplive pic.twitter.com/Ctmuos3cLY

धाराओं में हुआ यह बदलाव
पहले हत्या के मामले में 302 धारा लगाई जाती थी, लेकिन अब 103 होगी, इसी तरह दहेज मृत्य पर 304बी, अब 80, चोरी पर 379 अब 303, दुष्कर्म पर 376 अब 64, पति की क्रूरता पर 398ए अब 85, आपराधिक षडय़ंत्र पर 120बी लेकिन अब धारा 61 लगाई जाएगी. 
आइपीसी अब कहलाएगी बीएनएस
भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) अब (बीएनएस) होगी. आइपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी. धाराओं का क्रम बदला गया है. इसी तरह सीआरपीसी (दंड प्रक्रिय संहिता) अब भारतीय नारिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) कहलाएगी. सीआरपीसी में 384 धाराएं थीं, नए कानून में अब इसमें 531 धाराएं होंगी.
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