21 दिन में जन्म और मृत्यु का होगा रजिस्ट्रेशन, मुख्य सचिव के निर्देश

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सीआरएस पोर्टल पर 21 दिन के भीतर घर बैठे परिवार का सदस्य जन्म व मृत्यु का पंजीकरण निशुल्क कर सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि पोर्टल पर शत प्रतिशत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराया जाए।

21 दिन में जन्म और मृत्यु का होगा रजिस्ट्रेशन, मुख्य सचिव के निर्देश

मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा है कि सभी नागरिकों को जन्म व मृत्यु पंजीकरण अवश्य करवाना चाहिए। सीआरएस पोर्टल पर 21 दिन के भीतर घर बैठे परिवार का सदस्य जन्म व मृत्यु का पंजीकरण निशुल्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर शत प्रतिशत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराया जाए। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल व यूजर फ्रेंडली और प्रक्रिया में कम से कम मानव हस्तक्षेप होना चाहिए।

मुख्य सचिव ने यह निर्देश मंगलवार को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर जन्म व मृत्यु के पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एप भी विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीएमओ सहित नगर निकाय और पंचायत विभाग के निचले स्तर तक कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाया जाए।

उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर आंगनवाड़ी व प्राइमरी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के शत-प्रतिशत जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं जाएं। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर गलत सूचना दर्ज करने पर संबंधित की जिम्मेदारी नियत कर कार्रवाई की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  पार्थ सारथी सेन शर्मा, निदेशक नागरिक पंजीकरण  शीतल वर्मा, विशेष सचिव नगर विकास  राजेंद्र पैंसिया, अपर निदेशक शहरी स्थानीय निकाय  ऋतु सुहास सहित सबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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