UP News: बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ, तीन महिला सहित चार रोहिंग्या गिरफ्तार, – ABP न्यूज़

Spread the love

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश एटीएस टीम को कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कछ रोहिंग्या नागरिक भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करते हैं. ये लोग नकली दस्तावेजों के आधार पर खुद को भारतीय नागरिक बता कर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं और भारत के अलग-अलग राज्यों में जाकर बस जाते हैं. इसके साथ ही वे लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं. 
यूपी एटीएस टीम को 27 मार्च को सूचना मिली की कुछ रोहिंग्या नागरिक ट्रेन से सिलचर, असम से नई दिल्ली जा रहे हैं, जिनमें कुछ महिलाएं भी हैं. यूपी एटीएस की टीम कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं सहित, चार रोहिंग्या को धर दबोचा.
अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे अभियुक्तों को दबोचा गया
रोहिंग्या नागरिक आमिर हमजा पुत्र इमाम हुसैन, मीना जहां पुत्री नूर आलम, सुकुरा बेगम पुत्री हसमतुल्लाह और ओनारा बेगम पुत्री मोहम्मद सलीम को महिला सिपाहियों की सहायता से ट्रेन से नीचे उतारा गया और इनको एटीएस मुख्यालय लाया गया. जहां इनसे पूछताछ की गई. पूछताछ में पता में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे लोग मूल रूप से म्यांमार के निवासी हैं और भारत में बसने के उद्देश्य से बांग्लादेश के रास्ते म्यांमार से भारत आ रहे थे. 
मामले की जांच में जुटी पुलिस
उन्होंने पुलिस को बताया कि भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से इनके नकली दस्तावेज भी भारत में ही बनाए गए, जिसके संबंध में पुलिस जांच कर रही है. पुलिस मामले दर्ज कर के चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अभियुक्तों को नियम के अनुसार कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 
इससे पहले भी एटीएस की टीम ने कया था गिरफ्तार
इससे पहले भी उत्तर प्रदेश एटीएस टीम को बहुत बड़ी कामयाबी मिली चुकी है. हाल ही में पुलिस की टीम ने भारत में अवैध रूप से रहने के मामले में दो बांग्लादेशी युवकों को दबोचा था. जिसके बाद दोनों युवकों को कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले में कोर्ट ने अवैध रूप से भारत में रहने के लिए दोनों युवकों को चार साल के कारावास की सजा सुनाई. उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बयान में बताया था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद इकबाल को चार साल कैद की सजा सुनाई और 6,500 रुपये का जुर्माना लगाया. इसी तरह, मोहम्मद फारूक को चार साल कैद की सजा सुनाई गई और 6,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
ये भी पढ़ें: Lok Sabha Election 2024: यूपी में सपा नहीं सब के लिए मुश्किल खड़ी करेंगी पल्लवी पटेल? इस फैसले से बढ़ेगी सियासी गर्मी

source

Previous post Mukhtar Ansari News LIVE UPDATES: मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम AIIMS में कराने की मांग, बेटे ने लिखा पत्र – Oneindia Hindi
Next post Lok Sabha Election 2024: स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को नई जिम्मेदारी देगी BJP? – ABP न्यूज़

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *