नफरती भाषण मामला, भाजपा-कांग्रेस दोनों ने EC से वक्त मांगा: मोदी, राहुल की स्पीच पर आयोग ने पार्टी अध्यक्षो… – Dainik Bhaskar

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चुनाव रैलियों में नफरती भाषण मामले में जबाव देने के लिए भाजपा ने चुनाव आयोग (EC) से एक हफ्ते और कांग्रेस ने दो हफ्ते का वक्त मांगा है। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी और राहुल गांधी की तरफ से नफरती भाषण देने के मामले में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग को सोमवार 29 अप्रैल को जवाब देना था। चुनाव आयोग के पोल पैनल ने कांग्रेस और भाजपा की एक-दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर 25 अप्रैल को दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया था।
यह नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत इश्यू किया गया है। यह पहली बार है जब आयोग ने स्टार प्रचारक की जगह पार्टी अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। PM मोदी भाजपा और राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। इस लिहाज से इनके भाषणों के लिए EC ने पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार माना है।
चुनाव आयोग से PM मोदी और राहुल गांधी के भाषण में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।
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चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को जिम्मेदार माना
ये शिकायतें मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने के लिए पहली नजर में पार्टी अध्यक्षों को ही जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा, “अपने प्रत्याशियों के कामों के लिए राजनीतिक दलों को ही पहली जिम्मेदारी उठानी चाहिए, खास तौर पर स्टार कैंपेनर्स के मामले में। ऊंचे पद पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा गंभीर होता है।”
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जारी हुए नोटिस
भारत में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इन्हें 1951 में बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में डिफाइन किया गया है। इनमें एक हिस्सा चुनावी आचार संहिता का है। चुनाव के समय हर कैंडिडेट को इसका पालन करना होता है। किसी भी जगह आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग एक्शन लेता है।
चुनाव आयोग AAP नेता आतिशी को भी नोटिस भेज चुका है
चुनाव आयोग ने 5 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सिंह को भी नोटिस जारी किया था। आतिशी ने कहा था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला था और ऐसा नहीं करने पर जेल भेजने की धमकी दी गई थी। चुनाव आयोग ने इसकी सच्चाई पर सवाल खड़े किए थे।
तेलंगाना के पूर्व CM के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर भी चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा था। कांग्रेस के गणेश गोदियाल और रघुबीर सिंह कदियान को भी चुनाव आयोग नोटिस भेज चुका है।
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EC का आदेश- AAP कैंपेन सॉन्ग बदले:इससे न्यायपालिका की छवि खराब हो रही; जेल में बंद केजरीवाल के साथ गुस्साई भीड़ दिखाई गई
इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी (AAP) को अपने इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग में बदलाव करने को कहा है। EC ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, 1994 और ECI गाइडलाइन्स का हवाला देते हुए AAP को सॉन्ग में बदलाव करके उसे दोबारा सब्मिट करने को कहा है। सॉन्ग को चेक करने के बाद ही उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
ECI ने कहा कि सॉन्ग की लाइन ‘जेल के जवाब में हम वोट देंगे’ के साथ आक्रोशित भीड़ नजर आ रही है। इस भीड़ के हाथ में जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। इस तरह के पिक्चराइजेशन से न्यायपालिका की छवि खराब होती है। पूरी खबर यहां पढ़ें…
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चुनाव आयोग ने शिवसेना (उद्धव गुट) को नोटिस भेजकर कैंपेन सॉन्ग से ‘भवानी’ शब्द हटाने को कहा है। आयोग ने कहा कि यह शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ शब्द है। इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग के नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द नहीं हटाएंगे। आयोग को जो कार्रवाई करनी है करे। पूरी खबर पढ़ें …
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