UP News : उत्तर प्रदेश एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने सोशल मीडिया पर रील प्रसारित करने वाले पुलिसकर्मियों को दी कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 के अनुपालन को लेकर आदेश भी जारी किया है। इस आदेश में पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा गया है कि पॉलिसी जारी होने के बावजूद यह देखने में आ रहा है कि कई सेवारत और प्रशिक्षु पुलिस कर्मचारी सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए रील इत्यादि के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश द्वारा 15 मई 2026 को पुलिस विभाग के सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयध्यक्षों को जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म उपयोग के लिए डीजी परिपत्र संख्या-05/2023, दिनांक 08 फरवरी 2023 किे माध्यम से सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 जारी की गई है। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि कई सेवारत और प्रशिक्षु पुलिस कार्मिकों द्वारा उक्त सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर रील इत्यादि के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जा रही है, जिससे न केवल शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है, अपितु उत्तर प्रदेश पुलिस की गरिमा और छवि भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है।
आदेश में आगे लिखा है कि निर्देशानुसार आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि अपने-अपने अधीनस्थ जनपदों और इकाइयों के अंतर्गत सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिस कार्मिकों को चिन्ह्रित कर उनके विरुद्ध तत्काल आवश्यक विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा हर महीने संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए उक्त पोस्ट मय यूआरएल सहित अपने पास अभिलेखार्थ सुरक्षित भी रखेंगे।
