बलरामपुर। यूपी के रामपुर से बड़ी खबर सामने आई है बलरामपुर एमपी /एमएलए कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया यह मामला अब्दुल्ला आजम खां के दो पैन कार्ड रखने से जुड़ा है दरअसल भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में यह मुकदमा दर्ज कराया था। अब्दुल्ला आजम पर यह आरोप था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र पूरी न होने के बावजूद खुद को योग्य दिखाने के लिए दस्तावेजों में हेरा फेरी की, जांच में यह भी सामने आया कि अपनी उम्र अधिक दिखाने के लिए उन्होंने एक अतिरिक्त पैन कार्ड बनवाया था। वहीं इस मामले में उनके पिता आजम खान की संलिप्तता का भी संदेह व्यक्त किया गया मामले से जुड़े सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है।
