SIR in UP: यूपी में घट गए 2.89 करोड़ वोटर, क्या आपका नाम भी है मिसिंग? तो जान लीजिए कैसे बनेंगे वोटर

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा है. जानकारी के मुताबिक 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं. ऐसे में 1 जनवरी 2026 के आधार पर तैयार इस ड्राफ्ट सूची में प्रदेश के मतदाताओं को अपनी जानकारी जांचने और नाम काटने की स्थिति में जुड़वाने का अवसर भी मिलेगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसकी पुष्टि की है.

यूपी में SIR अभियान 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 26 दिसंबर 2025 तक चला, जिसमें कई बार समय-सीमा बढ़ाई गई. इस दौरान प्रदेश में कुल करीब 15.44 करोड़ मतदाताओं की गहन जांच हुई. आंकड़ों के अनुसार, लगभग 2.89 करोड़ नाम विभिन्न कारणों से अनमैप्ड या अनकलेक्टेबल श्रेणी में आए, जिनमें मृत्यु, निवास स्थान परिवर्तन, अन्य जगह नामांकन, अनुपस्थिति या फॉर्म न जमा करना शामिल है. इससे ड्राफ्ट सूची में लगभग 12.55 करोड़ मतदाताओं के नाम रहने की संभावना है.

1 करोड़ से अधिक मतदाता अनमैप्ड

इसके अलावा, ड्राफ्ट सूची में शामिल 1 करोड़ से अधिक मतदाता “अनमैप्ड” श्रेणी में हैं, जिन्हें ईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे. इन मतदाताओं को निर्धारित 12 दस्तावेजों (जैसे आधार, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर आदि) में से कोई एक स्व-प्रमाणित दस्तावेज जमा करके अपना नाम जुड़वाना होगा.
ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाताओं के पास एक महीने का समय होगा. यदि आपका नाम सूची में नहीं है या कोई त्रुटि (नाम, पता, आयु आदि) है, तो तुरंत कार्रवाई करें आपत्ति दर्ज करवाएं.नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरें. नए मतदाता या हटाए गए नाम वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नाम, पता या आयु में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरें. किसी अन्य तरह की आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग करें. दावे और आपत्तियां 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन (voters.eci.gov.in या ECINET ऐप) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से जमा की जा सकती हैं. आपत्तियों के निस्तारण प्रक्रिया 27 फरवरी 2026 तक चलेगी.
सभी दावों-आपत्तियों के निपटारे के बाद उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी. निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया को “शुद्ध निर्वाचक नामावली, मजबूत लोकतंत्र” के थीम के तहत पारदर्शी और समावेशी बनाने पर जोर दिया है. मतदाताओं से अपील है कि वे जल्द से जल्द voters.eci.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी जांच लें और आवश्यक कदम उठाएं, ताकि आगामी चुनावों में वोट देने का अधिकार सुरक्षित रहे. अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें या आधिकारिक पोर्टल विजिट करें.
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