लालू के खिलाफ केस चलाने की गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी तो केंद्र पर भड़के तेजस्वी, कहा- ये सब बेकार की बातें हैं

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नौकरी के बदले जमीन कथित घोटाला मामले में गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को लालू के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दिए जाने को लेकर तेजस्वी ने कहा है कि ये कौन सी नई बात है, हम अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे।

लालू के खिलाफ केस चलाने की गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी तो केंद्र पर भड़के तेजस्वी, कहा- ये सब बेकार की बातें हैं

बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को मामला चलाने की मंजूरी दिए जाने पर कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमलोग कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। मंगलवार को नई दिल्ली रवाना होने के पूर्व उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों पर ये जबाव दिया। तेजस्वी ने कहा कि पहले भी कार्रवाई हुई ही थी। चार्जशीट के बाद फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। इनमें अंतर क्या है। ऐसा पहली बार हुआ है, जिसका नाम चार्जशीट में है, उसका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी है। यह सब बेकार की बातें हैं।

सीबीआई ने अदालत को जानकारी दी कि आरजेडी प्रमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृहमंत्रालय से मिल गई है। सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि रेलवे के तीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी इस सप्ताह मिल सकती है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीताजंलि गोयल की अदालत में सीबीआई की ओर से बताया गया कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दायर नए आरोपपत्र में अब सुनवाई हो सकती है। उन्हें गृहमंत्रालय से इसकी मंजूरी मिल गई है।

सीबीआई ने यह भी कहा कि रेलवे के तत्कालीन तीन अधिकारी महीप कपूर, मनोज पांडे और डा. पी. एल. बनकर के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दस्तावेज संबंधित प्राधिकरण के पास लंबित हैं। उम्मीद है कि इस सप्ताह इन तीनों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल जाएगी। सीबीआई ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी लेने के लिए समय दिया जाए। इसके बाद अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है।

सीबीआई ने यह भी कहा कि रेलवे के तत्कालीन तीन अधिकारी महीप कपूर, मनोज पांडे और डा. पी. एल. बनकर के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दस्तावेज संबंधित प्राधिकरण के पास लंबित हैं। उम्मीद है कि इस सप्ताह इन तीनों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल जाएगी। सीबीआई ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी लेने के लिए समय दिया जाए। इसके बाद अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है।

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