सामूहिक विवाह योजना के लिए ऐसे करें आवेदन, जानें पात्रता और जरूरी डाक्यूमेंट्स

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन हो गया है। गरीबों के बेटियों की सामूहिक शादी के लिए ऐसे आवेदन कर सकते हैं। जानिए पात्रता और जरूरी डाक्यूमेंट्स-

UP Samuhik Vivah Yojana: सामूहिक विवाह योजना के लिए ऐसे करें आवेदन, जानें पात्रता और जरूरी डाक्यूमेंट्स

UP Samuhik Vivah Yojana: यूपी में गरीबों के बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन हो गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2 लाख तक होगी। विवाह के लिए किए गए आवेदन में बेटी की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।
UP Samuhik Vivah Yojana: यूपी में गरीबों के बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन हो गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2 लाख तक होगी। विवाह के लिए किए गए आवेदन में बेटी की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदिका को आधार कार्ड, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, आयु से सम्बन्धित प्रपत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रकरण में जाति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त पात्र सम्मानित नागरिकों से अपील है कि उक्त योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।
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