18 वर्ष से कम बालिका व 21 वर्ष से कम युवक का विवाह कराने पर एक लाख जुर्माना व दो वर्ष कारावास का प्रावधान : संजय

Spread the love

देवरिया। पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. संजय गुप्ता नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग ने की तथा संचालन जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई ने किया।
बैठक में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एएचटीयू व अन्य अधिकारियों ने बाल संरक्षण, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु ऑपरेशन खोज, बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास संबंधी निर्देश दिए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत 18 वर्ष से कम बालिका व 21 वर्ष से कम आयु के युवक का विवाह कराने पर एक लाख रुपये जुर्माना व दो वर्ष कारावास का प्रावधान बताया गया।
सभी को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई तथा 181, 1098 और 112 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।

Previous post पीडीए की अवधारणा के प्रबल समर्थक थे शाकिर 
Next post तीरंदाज निकिता सिंह ने रैंकिंग राउंड में 314–315 का स्कोर कर हासिल किया पहला स्थान 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *