गैंगेस्टर एक्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा व पांच लाख जुर्माना

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गाजीपुर। गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को कृष्णानंदराय हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर पांच लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई व गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पर दो बजे फैसला आएगा।

गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुना दिया। अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंचे, वहीं मुख्‍तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिए जुडे। इसके मद्देनजर अदालत के बाहर भारी बल में पुलिस की तैनाती की गई। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में लगे गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई और पांच लाख जुर्माना लगाया।

क्या है मामला 

गैंगस्टर के मामले में पुलिस ने वर्ष 29 नवंबर 2005 में तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय, उनके गनर सहित सात लोगों की बसनिया गांव के सामने गोलियों से भूनकर हत्या करने का मुकदमा को भी आधार बनाया था। इसके अलावा कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण कांड को भी शामिल किया था।हालांकि इन दोनों मामले में अंसारी बंधु बरी हो चुके है।

22 नवंबर 2007 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने भांवरकोल और वाराणसी के मामले को गैंग चार्ट में शामिल करते हुए सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप तय हो चुका है।

गैंगस्टर में इन मुकदमों को बनाया था आधार

पुलिस ने अफजाल अंसारी व मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर में निरुद्ध करने में मुहम्मदाबाद से अफजाल को हराकर भाजपा से विधायक बने कृष्णानंद राय की हत्या और कोयला व्यवसायी रुंगटा कांड को आधार बनाया था।

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