
दिल्ली सरकार से मांगा स्पष्टीकरण
अब फूड डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म्स ने इस निर्देश पर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही दावा किया गया है कि बाइक टैक्सी सर्विस के बैन पर जारी नोटिस की गलत व्याख्या की गई है। स्विगी ने सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध की आड़ में फूड डिलीवरी करने वालों पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है।
नियमों में बदलाव से व्यवधान
स्विगी के एक प्रवक्ता ने कहा, “दिल्ली में बाइक टैक्सी सर्विस के नियमों में हाल के बदलावों ने फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स के लिए व्यवधान पैदा किया है। केवल बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर पर लागू होने के बावजूद हमारे डिलीवरी बॉय के गलत तरीके से चालान जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिलीवरी बॉय को जारी किए गए कुछ चालान 15,000 रुपये से अधिक के हैं।
फूड डिलीवरी करने वालों में डर
आगे बताया गया कि इसने हमारे डिलीवरी अधिकारियों के बीच डर और आशंका पैदा कर दी है। प्रवक्ता ने कहा, “हम सरकार के निर्देश पर स्पष्टता के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखते हैं। मामले पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए, ज़ोमैटो ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि आरटीओ अधिकारियों द्वारा अधिसूचना की गलत व्याख्या की गई है।